4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे: जन्माष्टमी पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद, नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2026 को पूरे प्रदेश में ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है। इस दिन राज्यभर में शराब की बिक्री, परोसने और अवैध भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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4 सितंबर जन्माष्टमी पर सरकार का सख्त आदेश

सरकार के फैसले के अनुसार 4 सितंबर यानि कृष्ण जन्माष्टमी को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल-बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों का संचालन भी पूरी तरह बंद रहेगा। इतना ही नहीं, भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी इस दिन बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

4 सितंबर जन्माष्टमी पर सरकार का सख्त आदेश

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 सितंबर को किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। स्टार होटल और गैरमालिकाना क्लबों पर भी यही नियम लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि धार्मिक पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग

नियमों का उल्लंघन पर शराब जब्त

शासन ने केवल बिक्री पर ही नहीं, बल्कि शराब के अवैध भंडारण पर भी सख्ती दिखाई है। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब का स्टॉक रखने, अवैध परिवहन करने या चोरी-छिपे बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने के साथ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट

अवैध शराब की रोकथाम के लिए जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। ये टीमें संभावित अवैध ठिकानों, गोदामों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल छापेमारी कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

4 सितंबर को लाइसेंसधारकों से भी आदेशों का पूरी तरह पालन करने की अपील

सरकार ने सभी लाइसेंसधारकों से भी आदेशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर लाइसेंस संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है। आबकारी विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि शुष्क दिवस के दौरान कहीं भी अवैध शराब की बिक्री न हो सके।

ऐसे में यदि आप 4 सितंबर को शराब खरीदने या किसी होटल, बार या क्लब में शराब परोसे जाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो पहले ही अपनी योजना बदल लें। जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई डे लागू रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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