Durg Spa Center Sex Racket Busted: 9 Arrested, 19 Mobiles Seized

दुर्ग स्पा सेंटर देह व्यापार

स्पा की आड़ में कथित देह व्यापार! दुर्ग में 9 गिरफ्तार, 19 मोबाइल जब्त

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जुनवानी इलाके में एक वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आया है। स्मृतिनगर थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ली वेलनेस स्पा सेंटर में दबिश दी। पुलिस के मुताबिक, मौके से स्पा सेंटर के मैनेजर, एक महिला दलाल और ग्राहकों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस का आरोप है कि स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से पैसे लिए जाते थे। इसके बाद महिला दलाल के माध्यम से महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों से संपर्क कराया जाता था। पुलिस जांच में स्पा सेंटर के मैनेजर की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है।

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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

स्मृतिनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जुनवानी स्थित ली वेलनेस स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने टीम तैयार की और सेंटर पर दबिश दी।

पुलिस के पहुंचने पर वहां मैनेजर, महिला दलाल, ग्राहक और अन्य लोग मौजूद मिले। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ और प्रारंभिक जांच में स्पा सेंटर में ग्राहकों से पैसे लेने तथा महिलाओं से संपर्क कराने की बात सामने आई है।

मैनेजर पर संचालन का आरोप

पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटर का मैनेजर तनय सोनी ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को उपलब्ध कराने की कथित गतिविधि में शामिल था। पुलिस का दावा है कि महिलाओं को ग्राहकों से संपर्क कराने के लिए हेमा सिंह उर्फ प्रीत नाम की महिला की मदद ली जाती थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, महिला दलाल के जरिए महिलाओं से संपर्क किया जाता था और इसके बाद उन्हें ग्राहकों के संपर्क में लाया जाता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह गतिविधि सेंटर में कब से चल रही थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं था।

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19 मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से 19 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, जब्त मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये है।

इसके अलावा पुलिस ने 1,900 रुपये नकद, दस्तावेज और मामले से संबंधित अन्य सामग्री भी जब्त की है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन मोबाइल फोन के जरिए किन लोगों से संपर्क किया जाता था। साथ ही सेंटर की गतिविधियों से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

इन 9 आरोपियों की गिरफ्तारी

स्मृतिनगर पुलिस ने मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं—

  • तनय सोनी (23 वर्ष)
  • हेमा सिंह उर्फ प्रीत (32 वर्ष)
  • रूपेन्द्र जंघेल (39 वर्ष)
  • रितिक सोनी (26 वर्ष)
  • दिनेन्द्र कुमार सोनी (27 वर्ष)
  • हेमंत सिन्हा (28 वर्ष)
  • अविनाश शर्मा उर्फ अभी (32 वर्ष)
  • आनंद कुमार (31 वर्ष)
  • अरुण पांडेय (24 वर्ष)

पुलिस के अनुसार, आरोपी दुर्ग-भिलाई के अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

मोबाइल और दस्तावेजों से खुलेगा पूरा राज

पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच में कॉल डिटेल, संपर्क नंबर और अन्य डिजिटल जानकारी से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्पा सेंटर से किन लोगों का संपर्क था।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कथित गतिविधि कितने समय से चल रही थी और इसमें केवल स्थानीय लोग शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था।

जांच में यदि अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला

स्मृतिनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत कार्रवाई की है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब्त मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच के बाद मामले में और जानकारी सामने आने की संभावना है।

पुलिस की जांच जारी

दुर्ग के जुनवानी इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद स्पा सेंटरों की गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।

पुलिस का कहना है कि जांच का मुख्य उद्देश्य कथित देह व्यापार की पूरी गतिविधि और उससे जुड़े नेटवर्क का पता लगाना है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की आधिकारिक कानूनी जानकारी के लिए:
Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 – India Code

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